फल एवं अनाज महोत्सव सब्सिडी योजना Fruit and Grain Festival Subsidy Scheme के तहत किसान सीधे बेचेगे अपनी फसलो को
महाराष्ट्र सरकार अपने किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा देने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती है। इसी के तहत सरकार द्वारा किसानों के फलों और सब्जियों को बेचने के लिए फल एवं अनाज महोत्सव सब्सिडी योजना चलाती है। इसके तहत किसान अपने फल आम, संतरा, अंगूर जैसे मौसमी फलों और अनाजों को सीधे उपभोक्ता को बेच सकता है।
फल एवं अनाज महोत्सव सब्सिडी योजना
फल एवं अनाज महोत्सव सब्सिडी योजना के अंतर्गत आयोजन राज्य कृषि उपज बाजार समितियां और कृषक उपज के विपणन के लिए स्थापित सहकारी समितियो द्वारा आयोजित की जाती है। इसके लिए सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है।
महोत्सव सब्सिडी योजना के नियम और शर्तें
फल एवं अनाज महोत्सव सब्सिडी योजना के लिए लिए उत्सव की अवधि कम से कम 5 दिनों के लिए होनी चाहिए। इसके साथ ही महोत्सव में प्रति स्टाल ₹2000 रूपए का भुगतान किया जाएगा। वहीं 10 न्यूनतम और अधिकतम 50 स्टाल के लिए यह धनराशि उपलब्ध सरकार द्वारा कराई जाती है।
इस योजना के तहत सरकार अधिकतम ₹1लाख का अनुदान राशि स्वीकृत करती है। इसमें फल एवं अनाज को महोत्सव के आयोजन में लगाया जाता है। इस महोत्सव के पीछे सरकार का उद्देश्य यह होता है कि, किसान अपनी ताजा फसलों और फलों को सीधे ग्राहकों तक पहुंचा सकता है और उसका लाभ सीधे ले सकता है। क्युकी यह त्योहार केवल उत्पादकों के लिए है, इसलिए इसमें अन्य व्यापारी भाग नहीं ले सकते है। इसके साथ ही बिक्री के लिए बाजार से सामान भी नहीं ला सकते है।