मध्यप्रदेश इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना
केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा NSAP (राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम ) के अंतर्गत मध्य प्रदेश में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना चलाई जा रही है l जिसमें 60 या 60 से अधिक उम्र वाले बुजुर्गों को हर महीने 600 रुपये दिए जाते हैं l इस योजना का उद्देश्य उन बुजुर्गों को आर्थिक मदद देना है, जोकि गरीबी रेखा (BPL) से नीचे है l इस योजना का फायदा उठाने के लिए 60 वर्ष की उम्र के साथ मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने की पात्रता चाहिए l सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन विभाग के द्वारा इस योजना का प्रदेश में संचालन किया जाता है l इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा कुल 200 रुपये और राज्य सरकार द्वारा 400 रुपए के सहयोग से 600 रुपये की मासिक सहायता प्रदान की जाती हैं l
वृद्धावस्था योजना के लिए आवेदन करने हेतु आधार कार्ड, पासपोर्ट फोटो, बीपीएल कार्ड और आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर आदि जैसे दस्तावेजों की जरूरत होती है l इन सभी दस्तावेजों को सरकारी कार्यालय में जमा कराया जाता है l ग्रामीण क्षेत्रो के निवासी ये दस्तावेज ग्राम पंचायत को जमा करवा सकते हैं जबकि शहरी निवासी इन्हें नगर निगम कार्यालय में जमा करवा के इस योजना का हिस्सा बन सकते हैं l