राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
इस राज्य की सरकार दे रही परिवार चलाने के लिए 30 हजार रुपये, देखे योजना
इस समय यूपी सरकार द्वारा एक विशेष योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत किसी परिवार से कमाने वाले व्यक्ति की यदि किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो ,उस स्थिति में परिवार को ₹30000 तक की आर्थिक सहायता राशि उत्तर प्रदेश योगी सरकार द्वारा कराई जा रही है। इस योजना का नाम “राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना” रखा गया है।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
इस योजना का लाभ ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की गरीब परिवारों को दिया जा रहा है। योजना के तहत BPL परिवार के किसी एक ही व्यक्ति के कमाने वाले कि यदि मृत्यु हो जाती है तो, उस स्थिति में इस योजना के माध्यम से परिवार को ₹30000 की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य, परिवार के मुखिया की अचानक मौत होने के बाद परिवार को संभालने का मौका मिले और अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए मदद करना है।
राष्ट्रीय पारिवारिक योजना का लाभ लेने के लिए जरुरी डॉक्यूमेंट्स?
“राष्ट्रीय पारिवारिक योजना” में आवेदन के लिए आवेदक के पास जरुरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जिसमे आधार कार्ड होना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही आय प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, और निवास प्रमाण पत्र, मुखिया का मृत्यु का प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट पासबुक और मुखिया का आयु प्रमाण पत्र होना जरूरी है। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आप इस योजना में आवेदन कर सकते है।