सड़क माल ढुलाई सब्सिडी योजना Road Freight Subsidy Scheme के अंतर्गत महाराष्ट्र के किसानो को मिल रही सब्सिडी
महाराष्ट्र सरकार द्वारा कृषि वस्तुओं को अन्य राज्यों तक पहुंचाने के लिए और इसके लिए किसानों को बढ़ावा देने के लिए अंतर राज्य सड़क माल ढुलाई सब्सिडी योजना को शुरू किया गया है। हम सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में फलों और सब्जियों को उत्पादन काफी ज्यादा मात्रा में होता है और यहां से अन्य राज्यों में अनार, टमाटर, प्याज, अंगूर, आम आदि अन्य तरह की सब्जियों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जाता है। वही परिवहन के दौरान अनुचित रखरखाव के कारण लगभग 20 से 30% फैसले नष्ट हो जाती है। इसीलिए अंतर राज्य व्यापार को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से परिवहन सब्सिडी योजना चलाई जाती है।
सड़क माल ढुलाई सब्सिडी योजना क्या है?
सड़क माल ढुलाई सब्सिडी योजना में निश्चित योजना की तारीख से देश के भीतर सड़क परिवहन किराए पर किसानों को सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ केवल महाराष्ट्र के किसानों को ही प्रदान किया जाता है और उनके पात्र किसानों को इसके लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है, ताकि वह अपने उत्पाद को एक राज्य से दुसरे राज्य ले जा सके।
इस योजना के माध्यम से परिवहन किए जाने वाले कृषि उत्पादों पर किसानों को सब्सिडी प्रदान कि जाती है। इसमें कोई अन्य सहायक खर्चो को शामिल नहीं किया जाता है।
सड़क माल ढुलाई सब्सिडी की राशि
सड़क माल ढुलाई सब्सिडी योजना के अंतर्गत इस तरह से राशि प्रदान की जाती है। योजना में कम से कम 350 से 750 किमी। मैं परिवहन लागत का 50 प्रतिशत तक या अधिकतम रु। 20,000 हजार जो भी कम हो दिया जाता है। इसके साथ ही 751 से 1000 कि.मी। परिवहन लागत का 50 प्रतिशत तक या अधिकतम 30,000 हजार रुपये हो दिया जाएगा और यदि दुरी अधिक हो तो 1001 से 1500 कि.मी। परिवहन लागत का 50 प्रतिशत तक अथवा अधिकतम रू। 40,000 हजार जो भी कम हो दिया जा रहा है।