Digital Bharat Nidhi 2024 – डिजिटल भारत निधि के तहत पेश किया गया टेलीकॉम बिल 2023 विधेयक
इस समय भारतीय मोदी सरकार Telecom सेक्टर में नया बदलाव लाने के लिए तैयारी कर चुकी है। Telecom से जुड़ा हुआ बिल सोमवार को लोकसभा में पेश किया गया है और इस नये विधेयक में दूरसंचार नेटवर्क की उपलब्धता और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शक्ति प्रदान करने का प्रस्ताव पेश हुआ है।
टेलीकॉम बिल 2023 विधेयक
Digital Bharat Nidhi 2024 इस समय लोकसभा में जो बिल पेश किया गया है, इस बिल का नाम भारतीय दूरसंचार विधायक 2023 है। आपको बता दे की यह बिल भारत में चल रहे 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की जगह लेने वाला है। इस बिल के पास होने के बाद कानून के जरिए दूरसंचार कंपनियों के लिए कई तरह के अहम नियम अब सरल होने जा रहे हैं। इसमें जारी उपग्रह सेवाओं के लिए भी नए नियम सामने आयेगे। इस विधेयक में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority of India ) के अधिकार क्षेत्र में भी फेरबदल के प्रावधान किए गए है।
विधेयक की महत्वपूर्ण परिवर्तन
टेलीकॉम बिल 2023 विधेयक के अंतर्गत सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा और जन सुरक्षित लिए किसी भी टेलीकम्यूनिकेशन सेवा का अस्थायी अधिग्रहण कर सकती है। इसके साथ ही इसमे अस्थायी रूप से निलंबन भी किया जा सकता है।
इसे तहत सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में अधिसूचित देशों या किसी व्यक्ति से दूरसंचार उपकरणों के उपयोग को निलंबित या प्रतिबंधित कर सकती है। इसके साथ ही इस विधेयक में यह भी प्रावधान है की, टेलीकॉम उपकरण केवल विश्वसनीय स्रोतों से ही खरीदे जाने चाहिए।
टेलीकॉम बिल 2023 विधेयक में प्रचार, विज्ञापन आदि जैसे कुछ संदेश प्राप्त करने के लिए पूर्व सहमति ली जाना चाहिए। इसके साथ ही संदेश को ग़ैरक़ानूनी रूप से या गलत तरीके से इंटरसेप्ट करना दंडनीय अपराध होगा, सके लिए तीन साल तक की सजा, और दो करोड़ रुपए का जुर्माना या दोनों एक साथ हो सकते हैं।
डिजिटल भारत निधि केंद्र सरकार ने इस बात नए टेलीकॉम बिल में कई और भी पुराने प्रावधान को हटाया है। नए बिल में इंसॉल्वेंसी से जुड़े हुए प्रावधान और कंपनियों का ब्याज और पेनल्टी माफ करने वाला प्रावधान भी हटा दिया हैं। इसके साथ ही अब DTH कंपनियों को भी बिना नीलामी के स्पेक्ट्रम देगी।