Mahila Kisan Yojana के तहत महिलाओ को दिए जा रहे 50 हजार रूपए की राशि
महाराष्ट्र सरकार द्वारा महिला किसानों के लिए भी योजनाएं चलाई जाती है, ताकि महिलाओं को भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ाया जा सके और पुरुष और महिला की समानताओं के अंतर को खत्म किया जा सके। यह योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा विशेष तौर पर चलाई जाती है। इस योजना में उन सभी महिलाओं को शामिल किया जाता है, जिनके नाम पर कृषि भूमि का कुछ हिस्सा हो, इसमें 7/12 हिस्सा या पति और पत्नी दोनों के पास 7/12 हिस्सा है, ऐसी महिला लाभार्थीयो को इस योजना से जोड़ा जा सकता है। Mahila Kisan Yojana (महिला किसान योजना) के तहत म्हिअलो को कृषि कार्य और व्यवसाय के लिए सब्सिडी के साथ ऋण दिया जाता है।
50 हजार की सब्सिडी
Mahila Kisan Yojana (महिला किसान योजना) के तहत महिलाओं को सरकार की तरफ से अनुदान राशि प्रदान की जाती है। इसमें इच्छुक महिला लाभार्थी को ₹50 हजार तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। इसमें ₹10 हजार सब्सिडी तथा ₹40 हजार सिर्फ 5% वार्षिक ब्याज दर पर स्वीकृत किए जाते हैं। यह लोन उन महिलाओं को दिया जाता है जो, कृषि या सहायक व्यवसाय के लिए उपयोग करना चाहती है और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहती है।
महिला किसान योजना की पात्रता
इस योजना में आवेदन करने के लिए महिला महाराष्ट्र के निवासी होना चाहिए इसके साथ उसकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वही उनके परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 98000 और शहरी क्षेत्र में 1.20 लाख ₹20000 तक सीमित की गई है। इसके साथ ही उन्हें आवश्यक दस्तावेज जेसे, आवेदक का जाति प्रमाण पत्र, आवेदक का निवास प्रमाण, आवेदक का आय प्रमाण, 7/12 पथ कृषि भूमि का प्रमाण आदि जरुरी है।