महाराष्ट्र सरकार की समुद्र द्वारा कृषि उपज Sea Transport Subsidy Scheme के निर्यात के लिए सब्सिडी योजना
कई देशों के देश की दूरियां भारत से काफी अधिक है, जहां पर फलों एवं सब्जियों को निर्यात करना सभी के लिए फायदेमंद साबित नहीं होता है। इसी को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार द्वारा समुद्री परिवहन सब्सिडी योजना प्रदान की जाती है, जिसके तहत उनके फल और सब्जियों को समुद्र परिवहन के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचने में सहायता प्रदान की जा सके।
समुद्री परिवहन सब्सिडी योजना
इस समय अधिकतर परिवहन हवाई मार्ग से किया जाता है, क्योंकि अधिकतर फल और सब्जियां काफी कम समय में खराब हो जाती है। ऐसे में समुद्री मार्ग से पहुंचना एक महंगा विकल्प साबित होता है। हालांकि समुद्र के रास्ते से निर्यात करना में अधिक समय लगता है, लेकिन यह सस्ता होता है और इसी के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा इसके लिए प्रोत्साहन योजनाएं चलाई जाती है और इन्हें इसके लिए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सब्सिडी प्रदान की जाती है।
निर्यात के लिए सब्सिडी –
समुद्री परिवहन सब्सिडी योजना का लाभ उठाने के लिए कृषि विपणन बोर्ड में आवेदन जमा करना आवश्यक है, उसके बाद इन्हें इसका फायदा मिल सकता है। इस योजना का लाभ केवल महाराष्ट्र के किसानों, , फर्मों, सहकारी समितियों, किसान समूहों, किसान उत्पादक कंपनियों, निर्यातकों को देना होता है।
इसके लिए किसानो को 50,000/- प्रति कंटेनर (20 फीट/40 फीट) की सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसके साथ ही प्रति लाभार्थी अधिकतम सब्सिडी सीमा 1 लाख प्रति वर्ष होती है। सब्सिडी के निर्यात के लिए इस योजना में कई दशो को शामिल किया गया है, जिसमे यू.एस, ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्थान, साऊथ कोरीया, रशिया, मॉरिशियस जेसे कई देशो को शामिल किया गया है।