मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत राजस्थान सरकार दे रही 25 लाख रूपए का लोन
राजस्थान में वैसे तो कई तरह की योजनाएं संचालित होती है जो कि, उद्योग जगत के लिए काफी बेहतर मानी जा रही है। लेकिन राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना उन सभी में सबसे बेहतर मानी जा रही है। इस योजना की शुरुआत 2019 में की गई थी। इसमें सबसे खास बात यह है कि, इस योजना के अंतर्गत 18 साल आयु वाले युवा इस योजना का लाभ ले सकते हैं, इसमें 10 करोड रुपए तक का ऋण युवाओं को प्रदान किया जाता है।
लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य
लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को स्वयं के व्यवसाय की स्थापना और स्थापित करके उसका विस्तार करने के लिए ऋण उपलब्ध करवाना है, ताकि युवाओं को रोजगार के नवीन अवसरों को प्रदान किया जा सके। इस योजना को 17 दिसंबर 2019 को शुरू किया गया था और यह योजना 31 मार्च 2024 तक राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जाने वाली है।
ऋण राशि और ब्याज पर कितना अनुदान मिलता है?
लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में नवीन विनिर्माण और सेवा उद्यम पर अधिकतम ऋण 10 करोड़ रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। इसके साथ ही इसपर 25 लाख रुपये तक 8 प्रतिशत तक ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है। वही इसमें 25 लाख से 5 करोड़ तक पर 6 प्रतिशत ब्याज दर है। वहीं नवीन या विस्तारित व्यापार उद्यम पर एक करोड़ से 10 करोड़ तक पर पांच फीसदी ब्याज पर कर्ज मिलता है।
किन्हें मिलता है, योजना का लाभ
इस योजना का लाभ 18 साल या इससे अधिक आयु वाले व्यक्तिगत आवेदक, संस्थागत आवेदक, सोसायटी, एलएलपी फर्म और कंपनियां इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। यह पशुपालन,पक्षीपालन, मत्स्य पालन सहित खनन, रियल एस्टेट, शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग संबंधित गतिविधियां के लिए लिया जा सकता है।