मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना Special Yogijan Samman Pension Scheme के तहत दे रही विशेष व्यक्तियों को 1500 रूपए प्रतिमाह पेंशन
राजस्थान सरकार द्वारा अपने राज्य के सभी नागरिको को ध्यान में रखते हुए योजना चलाई जा रही है। ऐसे में एक योजना विशेष व्यक्तियों को ध्यान में रखकर चलाई जा रही है, जिसे “मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना” कहा जाता है।
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विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना
राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही यह योजना काफी पुरानी है। इस योजना को 29-11-1965 को लागू किया गया था। इस समय इसे राज्य सरकार व्यक्तिगत आधार पर लागू करते हुए देखी जाती है। इस योजना को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की देखरेख में क्रियान्वित किया जाता है, यह योजना विशेष तौर पर असमर्थ लोगो के लिए चलाई जा रही है।
इस योजना के अंतर्गत किसी भी आयु किसी भी वर्ग का व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकता है। इसमें विशेष योग्यजन व्यक्ति जो की, अल्पष्टि, चलन निःशक्ता, कुष्ठ रोग, मुक्त श्रवण, मानसिक रोगी, अथवा किसी भी तरह की विकलांगता का शिकार हो, जिसमें 40% से अधिक विकलांगता से ग्रसित हो उसे इस योजना का फायदा दिया जाता है। इसके साथ ही प्राकृतिक रूप से हिजडेपन से ग्रसित और प्राकृतिक रूप से बौनेपन से ग्रस्त व्यक्ति जिसकी ऊंचाई 3 फीट 6 इंच से कम हो उन्हें भी इस योजना का लाभ दिया जा रहा है।
पेंशन योजना का लाभ
इस योजना में 55 वर्ष से कम आयु की महिला एवं 58 वर्ष से कम आयु के पुरुष को 750 रूपए प्रतिमाह, 55 वर्ष व अधिक की महिला एवं 58 वर्ष व अधिक के पुरूष किन्तु 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को 1000 रूपए प्रतिमाह एवं 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर को 1250 रूपय प्रतिमाह दिया जाता है, इसके साथ ही किसी भी आयु के कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजन पेंशरन को रू। 1500/- प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जा रही है.