इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
हमारे समाज के निराश्रित वर्गों के लिए सरकार कई तरह की स्कीम चलाती है l जिनसे उनके जीवनयापन को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाए जाते हैं l सरकार द्वारा चलाई गई इन्हीं योजनाओं में एक है विधवा पेंशन योजना l 2009 में शुरू हुई ये योजना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) के नाम से जानी जाती है l इस योजना का मक़सद उन विधवा महिलाओ को आर्थिक मदद देना है, जो गरीबी रेखा से नीचे (BPL) हैं l ताकि उन्हें अपने जीवनयापन में सहायता हो सके l इस योजना का लाभ उन विधवा महिलाओ को मिलता है जिनकी उम्र 40 साल से ज्यादा हो और उनका नाम बीपीएल परिवारों की सूचि में होना चाहिए l केंद्र सरकार की इस योजना के तहत विधवा महिलाओ को हर महीने कुल 600 रुपये की आर्थिक राशि पेंशन के रूप मे दी जाती है l जिसमें केंद्र सरकार 200 रुपये और राज्य सरकार 400 रुपये प्रदान करती हैं l विधवा पेंशन के आवेदन के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज जरूरी है जैसे कि: आवेदन पत्र, फोटो, मोबाइल नंबर, बैंक खाता नंबर, आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड आदि l इन दस्तावेजों को सरकारी दफ्तर में जमा करवा इस योजना के पात्र बन सकते हैं l