निर्भीक योजना – Niryat Rin Vikas Yojana
देश में निर्यात बढ़ाने के लिए भी कई तरह की योजनाएं चलाई जाती है उन्हें में से एक निर्भीक योजना (Niryat Rin Vikas Yojana) भी शामिल है। इस योजना को 1 फरवरी 2020 को केंद्रीय बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जारी किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे पैमाने के निर्यातकों को ऋण देने की प्रक्रिया को और आसान बनाना है, ताकि वह निर्यात पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे सके। यह योजना देश से निर्यात को बढ़ावा देने तथा निर्यातकों के हितों की रक्षा करने के लिए बनाई गई है।
निर्भीक योजना (Niryat Rin VikasYyojana)
इस योजना के तहत नहीं निर्यातको को उच्च बीमा कवर प्रदान किया जाता है। साथी ही यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि, विदेशी निर्यात ऋण ब्याज दरें 4 प्रतिशत से कम है। यह योजना वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा तैयार की गई है । इस योजना के अंतर्गत, जिसे एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम (ECIS) भी कहा जाता है, बीमा गारंटी में मूलधन और ब्याज का 90% तक कवर निर्यातको को प्रदान किया जा सकता है ।
इस तरह के व्यवसाय को ज्यादा लाभ
इसके साथ ही इस योजना में 80 करोड़ रुपये से अधिक की सीमा वाले निर्यात व्यवसाय जेसे, रत्न, आभूषण और हीरे के उधारकर्ताओं पर अन्य क्षेत्रों की तुलना में और ज्यादा प्रीमियम दर दी जायेगी, क्योंकि इस तरह के व्यवसाय में हानि का अनुपात अधिक होता है। इसके साथ ही ऐसे खाते जिनकी सीमा रुपये से कम है। 80 करोड़, प्रीमियम दरों को 0.60 प्रति वर्ष तक नियंत्रित किया जाएगा। उन लोगों के लिए जिनकी सीमा रुपये से अधिक है। 80 करोड़, दरें 0.72 प्रति वर्ष रखी गयी है।
निर्भीक योजना योजन से निर्यातक अनुकूल बनने के लिए सामान्य लालफीताशाही को खत्म किया जा है और व्यवसाय में आन वाली अन्य प्रक्रियात्मक बाधाओं से मुक्ति दिलाने में भी मदद मिलेगी।