Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojna मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत सरकार दे रही 10 लाख रूपय
बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा एक खास उद्यमी योजना चलाई जाती है, जिसका नाम बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना है। यह योजना खास तौर पर अल्पसंख्यक परिवारों और उसके युवाओं के लिए शुरू की गई है, जिसके माध्यम से वह अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इसके लिए सरकार से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
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मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना“ के तहत अल्पसंख्यक समुदाय को इसका लाभ प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत प्रदेश के बेरोजगार अल्पसंख्यक महिला और पुरुष दोनों इस योजना का लाभ मिलता हैं। इसके अंतर्गत उन्हें उद्योग लगाने के लिए 10 लाख रुपए तक की राशि सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।
इस योजना का लाभ लेने वाले महिला और पुरुष को उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है, जिसमें से ₹5 लाख की राशि बिहार सरकार द्वारा सब्सिडी के तौर पर दी जाती है, जिसे किस्तों में लौटना होता है।
योजना का मुख्य उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे अल्पसंख्यक लोगों को उद्यमी बनना है, जिनके पास पर्याप्त धनराशि नहीं होती है और वह आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। जिसके कारण वह अपने स्वयं का उद्योग शुरू नहीं कर पाते हैं। उन सभी के लिए यह योजना काफी लाभदायक साबित हुई है। इस योजना को 2023 की शुरुआत में ही लागू कर दिया गया था।
किन्हें मिलेगा योजना का लाभ
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना का लाभ केवल बिहार के अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओ को दिया जायेगा। इसके साथ ही आवेदक की शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट, आईटीआई, पॉलिटेक्निक या पूर्व उत्तीर्ण होनी जरुरी है। वही उसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 50 वर्ष होनी चाहिए, तभी वह इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है।